सिलीगुड़ी (निज संवाददाता)। माटीगाड़ा छात्रा हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फांसी के ऐतिहासिक फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने बदल दिया। हाईकोर्ट ने दोषी एमडी अब्बास की फांसी की सजा को बदल कर उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से मृतका अभया की मां बेहद नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी बेटी के हत्यारे को फांसी नहीं होगी, वह अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। अभया की मां न्याय के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी।
उल्लेखनीय है कि 21 अगस्त 2023 को माटीगाड़ा थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर स्कूली छात्रा अभया के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। घटना के 6 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी एमडी अब्बास को गिरक्रतार कर लिया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिलीगुड़ी महकमा अदालत ने 7 सितंबर 2024 को आरोपी एमडी अब्बास को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। यह फैसला पूरे उत्तर बंगाल में ऐतिहासिक माना गया था।
इस फैसले के बाद दोषी एमडी अब्बास ने कलकता हाईकोर्ट में सजा कम करने की अपील की थी, जहां पर करीब 11 महीने तक सुनवाई चली। इसके बाद आज हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने सिलीगुड़ी महकमा अदालत के उस फैसले को बदल दिया। अदालत ने दोषी एमडी अब्बास की फांसी की सजा को 20 साल की सश्रम कारावास में बदल दिया।
इस फैसले से नाराज अभया की मां ने कहा कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है। यह हमारी बेटी के साथ अन्याय है। हमने इतने लंबे समय तक न्यायालय पर भरोसा रखा था, लेकिन आज का फैसला हमारे विश्वास को हिला दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ कर बेटी के हत्यारे को फांसी दिलाकर रहेंगे।