नई दिल्ली। लोकसभा ने सोमवार को संशोधित आयकर विधेयक, २०२५ और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, २०२५ को पारित कर दिया। नए आयकर विधेयक, २०२५ के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित आयकर विधेयक, २०२५ और आयकर (संख्या २) विधेयक, २०२५ लोकसभा में पेश किया गया, जिसे तुरंत बाद पारित कर दिया गया। इससे पहले सीतारमण ने लोकसभा में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करते हुए संशोधित आयकर विधेयक, २०२५ पेश किया था। ये आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला विधेयक है।
इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने नए आयकर विधेयक, २०२५ को वापस ले लिया था, जिसे १३ फरवरी को लोकसभा में मौजूदा आयकर अधिनियम, १९६१ के स्थान पर वित्त मंत्री ने पेश किया था। संशोधित आयकर विधेयक, २०२५ में भाजपा के सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया हैं। ये विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, १९६१ को प्रतिस्थापित करेगा। पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने आयकर विधेयक के लिए २८५ सुझाव दिए थे।
नया संशोधित आयकर विधेयक, २०२५, आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह आयकर अधिनियम, १९६१ का स्थान लेगा। वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना जरूरी है, जिसके बाद फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।