नई दिल्ली, 21 अगस्त (हि.स.)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रैपिडो) पर भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसे सभी भ्रामक विज्ञापन तत्काल प्रभाव से बंद करे।
रैपिडो ने उपभोक्ताओं के लिए ‘5 मिनट में ऑटो, वरना ₹50 पाएं’ ऑफर चलाया था। लेकिन कई उपभोक्ताओं को यह राशि नहीं मिली। इसे भ्रामक और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ मानते हुए सीसीपीए ने यह सख्त कार्रवाई की।
सीसीपीए का आदेश
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रैपिडो पर ₹10 लाख का जुर्माना।
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कंपनी को उपभोक्ताओं का बकाया पैसा तुरंत वापस करने का निर्देश।
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सभी भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद करने का आदेश।
शिकायतों का आंकड़ा
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अप्रैल 2023 – मई 2024: रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें।
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जून 2024 – जुलाई 2025: शिकायतों की संख्या बढ़कर 1,224 हुई।
उपभोक्ताओं के लिए संदेश
मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता यदि भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार प्रथाओं का शिकार होते हैं, तो वे:
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें।
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एनसीएच ऐप या वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज करें।